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Haryana News: हरियाणा में ACB की बड़ी कार्रवाई, रिश्वतखोर डीड राईटर को रंगेहाथों किया गिरफ्तार

एसीबी, रोहतक की टीम ने दिनांक 24.3.2025 को आरोपी अरूण मलिक, डीड राईटर (वसीका नवीस) को 15,000/- रूपये नकद राशी बतौर रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफतार किया हैं। इस सम्बन्ध में आरोपी के विरूद्व अभियोग संख्या 8 दिनंाक 24.3.2025, धारा 7 ए. पी.सी. एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक में दर्ज किया गया।

एसीबी, रोहतक की टीम ने दिनांक 24.3.2025 को आरोपी अरूण मलिक, डीड राईटर (वसीका नवीस) को 15,000/- रूपये नकद राशी बतौर रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफतार किया हैं। इस सम्बन्ध में आरोपी के विरूद्व अभियोग संख्या 8 दिनांक 24.3.2025, धारा 7 ए. पी.सी. एक्ट, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक में दर्ज किया गया।

शिकायतकर्ता ने ए.सी.बी. रोहतक को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके द्वारा आधा बीघा (476 गज) जमीन अपनी माता के नाम से खरीद की गई है। इस जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिये वह 3/4 दिन तहसील सांपला मे चक्कर लगाता रहा और वहाँ कई सरकारी कर्मचारियों से मिला। लेकिन वे उसका काम जान बुझकर टालते रहे। इसके बाद वह अरूण मलिक, डीड राईटर से मिला।

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जिसने उसकी रजिस्ट्री एक घण्टे के अन्दर करवाने का दावा किया तथा इस कार्य के लिये उसके द्वारा 100/-रू. प्रति गज के हिसाब से कुल 50,000/-रू. बतौर रिश्वत की मांग की गई। जब उसके द्वारा आरोपी अरूण मलिक को राशी बहुत ज्यादा होने बारे कहा गया तो उसके द्वारा कहा गया कि कुल राशी में से 40 हजार रू. अधिकारियों को देने होंगे। लेकिन बाद में उसकी अरूण मलिक के साथ 20,000/-रू. में बात हो गई तथा कम्पयूटर वाले को 5,000/-रू. अलग से देने तय हुये।

दिनांक 19.3.2025 को आरोपी अरूण मलिक (डीड राईटर) द्वारा उसकी जमीन की रजिस्ट्री करवा दी गई तथा रजिस्ट्री होने उपरान्त उसके द्वारा उसी दिन आरोपी को ऑनलाईन 10,000/-रू. गूगल-पे के माध्यम से ट्रांसफर कर दिये गये। आरोपी द्वारा उसकी रजिस्ट्री अपने पास रखी हुई है तथा उसके द्वारा अब उससे बकाया 15,000/-रू. बतौर रिश्वत की मांग की जा रही है

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शिकायतकर्ता उपरोक्त की शिकायत पर ए.सी.बी. रोहतक की टीम द्वारा दिनंाक 24.3.2025 को कार्यवाही करते हुये आरोपी अरूण मलिक, डीड राईटर उपरोक्त को शिकायतकर्ता से 15,000/-रू. बतौर रिश्वत राशी सहित रंगे हाथो गिजी फ्लाई ओवर, संापला, रोहतक से गिरफ्तार किया गया। यह पूरी कार्यवाही गवाहो के समक्ष पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है तथा इस कार्यवाही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 105 का भी पालन किया गया है।

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